
श्रोत: ग्रामीण टुडे न्यूज़,
केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के 67 परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने को मंजूरी दी:
प्रत्येक परिवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण योजना के तहत 5 लाख रुपये मिलेंगेi
समिति ने आवेदनों की मंजूरी जल्द सुनिश्चित करने के लिए हर सप्ताह जेडब्ल्यूएस की बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया:
माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के मार्गदर्शन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय एवं पत्र सूचना कार्यालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के विवरणों को संकलित व एकत्रित किया था और पत्रकार कल्याण योजना के तहत उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया।
आज केंद्र सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण योजना समिति के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके तहत कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाने वाले 26 पत्रकारों के परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये की वित्तीय राहत प्रदान की जाएगी। वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने कोविड के कारण अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के 41 परिवारों को इस तरह की सहायता प्रदान की। इस तरह से पत्रकारों के कुल 67 परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने को मंजूरी दी गई है। समिति ने कोविड के कारण अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।
पत्र सूचना कार्यालय ने अत्यंत सक्रियतापूर्वक ऐसे कई पत्रकारों के परिवारों से संपर्क किया जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवा दी है और इसके साथ ही इस योजना एवं दावा संबंधी आवेदन दाखिल करने के बारे में इन परिवारों का मार्गदर्शन भी किया।
समिति ने हर सप्ताह जेडब्ल्यूएस की बैठकें आयोजित करने का भी निर्णय लिया, ताकि जेडब्ल्यूएस के तहत वित्तीय सहायता वाले आवेदनों को त्वरित मंजूरी दी जा सके।
समिति ने आज उन पत्रकारों के 11 परिवारों के आवेदनों पर भी विचार किया जिनका निधन कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से हुआ था।
जेडब्ल्यूएस की बैठक में श्री जयदीप भटनागर, प्रधान महानिदेशक, पीआईबी, श्री विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव (आई एंड बी) सहित अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। समिति के पत्रकार प्रतिनिधि श्री संतोष ठाकुर, श्री अमित कुमार, सुश्री सरजना शर्मा, श्री उमेश्वर कुमार बैठक में उपस्थित थे।
पत्रकार और उनके परिवार पीआईबी की वेबसाइट https://accreditation.pib.gov.in/jws/default.aspx के माध्यम से पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) के तहत सहायता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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स्कीम का लाभ ऐसे पत्रकारों को दिया जाएगा, जो भारत के नागरिक हों तथा सामान्य रूप से भारत में निवास करता हो। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार अथवा राज्य/केन्द्रशासित राज्य सरकारों द्वारा पत्रकार की मान्यता होनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त ऐसे पत्रकार, जिन्हें भारत सरकार अथवा किसी राज्य/केन्द्रशासित राज्य सरकार से वर्तमान में मान्यता प्राप्त न हों, वह भी इस स्कीम में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है, यदि वह इन दिशा-निर्देशों के न्यूनतम 5 वर्ष तक लगातार पत्रकार रहा हो। उन्होंने बताया कि इस स्कीम से आच्छादित हो रहे पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रधान महानिदेशक, पीआईबी के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा।